प्रश्न 1:-मध्यम/गहरी योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
उत्तरः-सभी श्रेणी के कृषक उक्त योजना के लिए पात्र है बषर्ते वह लघु सिंचाई
विभाग की किसी योजना में डिफाल्टर न हों।
प्रश्न 2:-मध्यम/गहरी हेतु कहॉ आवेदन करें?
उत्तरः-कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियन्ता,लघु सिंचाई
खण्ड
प्रश्न 3:-मध्यम/गहरी हेतु किन आवश्यक प्रपत्रो की आवश्यकता हेाती है?
उत्तरः-नवीनतम खतौनी,खसरा,एक पासपोर्ट साईज का फोटों,100 रू० का स्टाम्प।
प्रश्न 4:-मध्यम/गहरी हेतु अनुदान की धनराशि कितनी है?
उत्तरः-अनुदान की सीमा मध्यम गहरे नलकूप हेतु रू० 75000 एंव गहरे नलकूप हेतु
रू० 100000 तक में बोरिग कार्य विभाग द्वारा सम्पन्न काराया जायेगा,अतिरिक्त धनराशि
व्यय होने पर कृषक द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
प्रश्न 5:-मध्यम/गहरी योजना में विद्युतीकरण हेतु क्या व्यवस्था है?
उत्तरः-दोनो ही योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु पृथक से रू० 68000 का अनुदान देय
है जो कृषक की बोरिग पूर्ण होने के बाद विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को सीधे भेजी
जायेगी।
प्रश्न 6:-मध्यम/गहरी बोरिग कुछ वर्शो पूर्व करायी थी अब दूसरे खेत में करानी है?
उत्तरः-शासनादेश के अनुसार एक ही कृषक को दोबारा लाभ दिये जाने का प्राविधान
नही है।
प्रश्न 7:-मध्यम/गहरी कुछ वर्शो पूर्व करायी थी अब पानी नही दे रही है अथवा कम दे रही
है क्या पुनः बोरिग का लाभ मिल सकता है?
उत्तरः-शासनादेश के अनुसार बोरिग पूर्ण होने के छः माह के भीतर यदि कोई समस्या
आती है तो पुनः लाभ दिया जा सकता है।
प्रश्न 8:-मध्यम/गहरी पिता के नाम है बटवारे में जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है वह अभी
कागजो में दर्ज नही है क्या मेंरे चक में बोरिग हो सकती है?
उत्तरः-लाभार्थी कृषक के नाम से कृषि योग्य भूमि दर्ज होने पर ही लाभ लाभ दिया
जा सकता है।
प्रश्न 9:-मध्यम/गहरी बोरिग असफल होने पर कृषक का जोखिम क्या होगा।
उत्तरः-लाभार्थी कृषक की बोरिग असफल होने पर बोरिग पर हुये व्यय का 10 प्रतिशत
अधिकतम रू० 1000 जो भी कम हो कृषक द्वारा जमा धनराशि के अंश में से काट कर शेष धनराशि
वापस कर दी जायेगी।
प्रश्न 10:-क्या पूर्व में फ्री बोरिग/गहरी बोरिग का लाभ ले चुके धारको को मध्यम गहरी
बोरिग का लाभ मिलेगा।
उत्तरः-नही।
प्रश्न 11:-मध्यम/गहरी बोरिग हेतु ऋण कितना स्वीकृत हो सकता है।
उत्तरः-लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर संबंधित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत
किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की
राशि को काटकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने श्रोतो से भी वहन कर सकता है,परन्तु
उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होंगी।
प्रश्न 12:-मध्यम/गहरी बोरिग का सफलता का मापदंड क्या है।
उत्तरः-अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खण्डों एंव हार्ड रॉक एरिया में नलकूप का
निर्माण नही किया जाता है। बोरिग से कम से कम 4 लीटर प्रति सेकेण्ड अर्थात् लगभग 3200गैलेन
प्रति घंटा का डिस्चार्ज प्राप्त होने पर बोरिग को सफल घोषित किया जायेगा। गहरी बोरिग
हेतु पठारी क्षेत्रों में 1200 गैलेन प्रति घंटा का डिस्चार्ज होने का मानक है।
प्रश्न 13:-मध्यम/गहरी बोरिग पर जनरेटर स्थापित किया जा सकता है।
उत्तरः-मध्यम गहरी बोरिग हेतु जनरेटर अनुमन्य है किन्तु गहरी बोरिग के लिए नही।